Dehradun Raid News: देहरादून में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत उपयोग तथा अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पूर्ति विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के नेतृत्व में प्रवर्तन टीमों का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि देहरादून जनपद में त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन ने घरेलू रसोई गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग और जानलेवा अवैध रिफिलिंग के नेटवर्क पर जोरदार प्रहार किया है। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर गठित प्रवर्तन टीमों ने शहर के मुख्य रेस्टोरेंटों से लेकर छिद्दरवाला के ग्रामीण इलाकों तक सघन औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस संयुक्त अभियान के दौरान कुल मिलाकर 104 सिलेंडरों से जुड़ा बड़ा मामला पकड़ा गया, जिसमें 10 घरेलू सिलेंडर नगर क्षेत्र के होटलों से और 94 घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडर छिद्दरवाला के अवैध रिफिलिंग अड्डे से बरामद किए गए। रायवाला थाने में दो मुख्य आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है।
नगर क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण देहरादून नगर के प्रमुख बाजारों, राजपुर रोड, चकराता रोड और रिहायशी क्षेत्रों से सटे व्यावसायिक गलियारों में संचालित ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंटों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की टीमों ने अचानक दबिश दी। निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि कई संचालक लागत बचाने के फेर में 19 किलोग्राम वाले नीले रंग के व्यावसायिक सिलेंडरों के स्थान पर 14.2 किलोग्राम वाले सब्सिडी आधारित लाल घरेलू सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे थे। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन प्रतिष्ठानों से मौके पर ही 10 भरे और खाली घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
विभाग ने इन सभी सिलेंडरों को तत्काल प्रभाव से अधिकृत गैस एजेंसियों की सुपुर्दगी में दे दिया है ताकि उनका दुरुपयोग आगे न हो सके और संबंधित प्रतिष्ठान स्वामियों पर सख्त चालानी कार्रवाई शुरू की जा सके। छिद्दरवाला में अवैध रिफिलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ नगर क्षेत्र की कार्रवाई के साथ ही प्रवर्तन दल को ऋषिकेश मार्ग पर स्थित छिद्दरवाला क्षेत्र में एक गुप्त गोदाम और परिसर में अवैध गैस कटिंग और रिफिलिंग किए जाने की पुख्ता गोपनीय सूचना मिली थी। टीम ने बिना किसी देरी के बताए गए स्थान की घेराबंदी की, जहां घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे या अन्य सिलेंडरों में बांसुरी और कंप्रेशर के जरिए भरने का खतरनाक खेल चल रहा था। मौके से विभाग ने कुल 94 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों का विशाल जखीरा बरामद किया।
सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर घनी आबादी के बीच संचालित इस कारनामे में संलिप्त दो मुख्य व्यक्तियों को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने धर दबोचा। इस गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए थाना रायवाला में भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। त्योहारों के मद्देनजर जिला पूर्ति विभाग की सख्त चेतावनी जिला पूर्ति अधिकारी के के अग्रवाल ने इस बड़ी बरामदगी के बाद स्पष्ट संकेत दिया है कि त्योहारी सीजन में आम जनमानस को मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि त्योहारी मांग का फायदा उठाकर दलाल और मुनाफाखोर घरेलू सिलेंडरों की जमाखोरी करते हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर व्यावसायिक संस्थानों को बेच देते हैं। विभाग ने जनपद के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और प्रवर्तन दस्तों को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने के निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा गैस कटिंग जैसे गैरकानूनी कार्यों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति, बिचौलिए या प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत निरंतर कठोर कदम उठाए जाएंगे। कानूनी प्रावधान और जनसुरक्षा के लिए कड़ा संदेश घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सरकार द्वारा आम परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और सुविधा सुनिश्चित की जाती है, जिसका कमर्शियल इस्तेमाल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा किसी भी अनाधिकृत जगह पर कंप्रेशर या नोजल से गैस ट्रांसफर करना विस्फोटक अधिनियम के तहत गंभीर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे कभी भी भीषण अग्निकांड और जान-माल का नुकसान हो सकता है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि वे अपने आसपास किसी भी होटल, ढाबे या निजी परिसर में घरेलू सिलेंडरों का अनुचित उपयोग या अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा देखें, तो तत्काल टोल फ्री नंबर और जिला पूर्ति कार्यालय को इसकी सूचना दें ताकि समय रहते ऐसे जानलेवा अपराधों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।
इसके अतिरिक्त छिद्दरवाला क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार किए जाने का मामला सामने आने पर प्रवर्तन टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 94 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। प्रकरण में मौके पर मिले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना रायवाला में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही, मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के के अग्रवाल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि त्योहारों के दृष्टिगत घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग एवं उपयोग पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अनधिकृत उपयोग, अवैध रिफिलिंग तथा गैस की कालाबाजारी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से औचक निरीक्षण एवं जांच अभियान जारी रखा जाए तथा घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करने और अवैध रिफिलिंग के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के के अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा…।







