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200 करोड़ की ठगी मामला: ठग सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट में दिया 217 करोड़ चुकाने का ऑफर

On: December 27, 2025 5:57 PM
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कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर, जिस पर पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है,
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कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर, जिस पर पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है, ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन्हें 217 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की है।

सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में दी अर्जी, अदिति सिंह को 217 करोड़  रुपये लौटाने को तैयार
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सुकेश ने याचिका में कहा है कि भुगतान की पेशकश का मतलब यह नहीं है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। वकील अनंत मलिक के माध्यम से दायर याचिका में सुकेश ने कहा कि वह अदिति को भुगतान करने के लिए तैयार है और उसने यह याचिका बिना किसी पूर्वाग्रह के दायर की है और इससे उसके किसी भी कानूनी अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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3 जनवरी, 2026 को मामले की अगली सुनवाई(who is Sukesh Chandrasekhar)

आपके पास पैसा है तो...', सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका; इस  मामले में याचिका खारिज - Supreme Court rejects conman Sukesh Chandrasekhar  jail request called it abuse ...
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सुकेश की याचिका पर शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया से यह तय होगा कि क्या वह उसे तत्काल मामले से मुक्त करना चाहती है। मामले की सुनवाई 3 जनवरी, 2026 को होनी है। याचिका में लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली स्थित विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में पक्षों को समझौता करने की अनुमति मांगी गई है।

सुकेश, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, ने अदालत से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह दर्ज करने का आग्रह किया है कि समझौता प्रस्ताव सद्भावनापूर्ण है और उसकी सहमति के अधीन है।

सुकेश के वकील ने कहा कि अदिति ने सरकार को पत्र लिखकर मदद मांगी थी। उन्होंने कहा, “इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अदिति सिंह को सरकार के कामकाज और कार्यप्रणाली की जानकारी थी। इस मामले की जांच सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने के लिए की गई थी। ईडी ने अदालत को बताया कि सुकेश ने अदिति सिंह से 57 करोड़ रुपये लेने की बात स्वीकार की थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसने 80 करोड़ रुपये लिए थे।”

200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

दिल्ली पुलिस ने सुकेश पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। देश भर में उसके खिलाफ कई अलग-अलग जांच चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस जबरन वसूली मामले में चंद्रशेखर और उसके सहयोगी ए. पॉलोस को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्यवाही चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है।

गौर हो कि करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया दांव चला है। सुकेश ने दिल्ली की अदालत में आवेदन दाखिल कर शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये का भुगतान करने की इच्छा जताई है।

"Abuse Of Law": Supreme Court Junks Conman Sukesh Chandrasekhar's Plea To Change Jail
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क्या है यह पूरा मामला?

सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों (अदिति सिंह और जपना सिंह) के साथ करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के अनुसार:

  • सुकेश ने सरकारी अधिकारी बनकर इन महिलाओं से संपर्क किया और उनके पतियों को जमानत दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली।
  • इस रकम को ठिकाने लगाने के लिए हवाला चैनल और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया।
  • मामले में सुकेश के साथ उसके साथी ए. पॉलोज पर भी अपराध की कमाई को छिपाने के गंभीर आरोप हैं।
जैकलीन के साथ सुकेश...- India TV Hindi
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अदालत में सुकेश का ‘सेटलमेंट’ ऑफर

सुकेश ने अपने वकील अनंत मलिक के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष एक आवेदन पेश किया। इस आवेदन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

  • भुगतान की इच्छा: सुकेश ने कहा कि वह शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है।
  • बोनाफाइड ऑफर: वकील के मुताबिक, यह ऑफर पूरी तरह से ‘बोनाफाइड’ (ईमानदारी से प्रेरित) है।
  • शिकायतकर्ता की सहमति: हालांकि, यह पूरा भुगतान इस बात पर निर्भर करेगा कि शिकायतकर्ता इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या नहीं।
कौन हैं अदिति सिंह, जिनको 217 करोड़ लौटाने को तैयार तिहाड़ जेल में बंद  महाठग सुकेश चंद्रशेखर | Fraudster Sukesh Chandrashekhar ready to return Rs  217 crore to Ranbaxy ex promoter ...
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कोर्ट की अगली कार्रवाई

अदालत ने इस चौंकाने वाले प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 जनवरी 2026 की तारीख तय की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस संबंध में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाए, ताकि उनकी राय जानकर मामले को आगे बढ़ाया जा सके।

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