मुनिकीरेती राफ्टिंग प्रतिबंध को लेकर टिहरी प्रशासन ने होली के दिन गंगा में राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
सुरक्षा कानूनो का हवाला देते हुए 4 मार्च को होली के दिन मुनिकीरेती कौडियाला इको टूरिज्म जोन के तहत गंगा में राफ्टिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जनपद टिहरी की डीएम नीतिका खण्डेलवाल के निर्देश पर एसडीएम नरेंद्र नगर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पुलिस को सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देशित किया है।
डीएम और पुलिस प्रशासन के मुताबिक 4 मार्च को कोड़ियाल मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में बीते सालो की तरह इस साल भी राफ्टिंग गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस नियम को तोड़ने पर संबंधित राफ्टिंग कंपनी के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। पुलिस ने होली के दिन गंगा में राफ्टिंग को असुरक्षित माना है। क्योंकि ज्यादातर लोग और पर्यटक होली के दिन नशा करते हैं और गंगा तटों की ओर रुख करते हैं। इस दौरान वह नशे में राफ्टिंग करने करते हैं।
पुलिस ने इस संबंध में राफ्टिंग कंपनियों के संचालकों को भी अवगत करा दिया है। बता दे कि होली पर मुनिकीरेती, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र में लाखों पर्यटकों के आने की उम्मीद है।
क्षेत्र के लगभग सभी होटल और कैंप एडवांस बुक हो चुके हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस भारी भीड़ के कारण शहर में जाम की स्थिति न बने और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे, इसलिए राफ्टिंग पर रोक लगाई गई है।








