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Bikram Majithia News: बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली जमानत

On: February 2, 2026 5:03 PM
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Bikram Majithia News In Hindi: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए आज का दिन कानूनी मोर्चे पर बड़ी जीत लेकर आया है।
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Bikram Majithia News In Hindi: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए आज का दिन कानूनी मोर्चे पर बड़ी जीत लेकर आया है। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार, 2 फरवरी 2026 को आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले में मजीठिया को नियमित जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार से तीखे सवाल भी पूछे।

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मामले की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी

बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून 2025 को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 से 2017 के बीच जब मजीठिया पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, यह संपत्ति लगभग 540 करोड़ रुपये से अधिक की है।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मुख्य अंश

सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर और गौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने अदालत को बताया कि:

  • मजीठिया पहले से ही एनडीपीएस (NDPS) मामले में जमानत पर हैं और राज्य सरकार उसी पुराने वित्तीय लेनदेन के आधार पर नया भ्रष्टाचार का मामला बनाकर उन्हें जेल में रखना चाहती है।
  • मजीठिया लगभग 7 महीने से जेल में बंद हैं और जांच एजेंसी पहले ही 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
  • उनकी जान को जेल के भीतर खतरा है, जिसका समर्थन एक राज्य खुफिया रिपोर्ट भी करती है।


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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा, “आप उन्हें जेल के अंदर क्यों रखना चाहते हैं?” अदालत ने नोट किया कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए उन्हें और अधिक समय तक हिरासत में रखने का कोई ठोस आधार नहीं है।

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जमानत की शर्तें और भविष्य की राह

सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत उन पर कड़ी शर्तें लगा सकती है ताकि जांच प्रभावित न हो। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद सोमवार देर शाम तक वह नाभा जेल से बाहर नहीं आ सके थे, क्योंकि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने में समय लग रहा है। उनके समर्थकों में भारी उत्साह है, लेकिन रिहाई की प्रक्रिया मंगलवार तक पूरी होने की उम्मीद है।

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